Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों ने अमित कश्यप की हत्या कर उसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ), कोर्ट-12 ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला उस समय सामने आया था, जब अमित का शव घर में बिस्तर पर मिला था। शव के पास सांप मिलने के कारण शुरुआत में मौत की वजह सर्पदंश मानी गई, लेकिन पोस्टमार्टम और पुलिस जांच में मामला हत्या का निकला। क्या है पूरा मामला? घटना 12 अप्रैल 2025 की बताई गई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रविता ने अपने पड़ोसी और प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की हत्या की साजिश रची थी। आरोप था कि हत्या के बाद वारदात को सांप के काटने से हुई स्वाभाविक मौत का रूप देने की कोशिश की गई। अगली सुबह अमित का शव बिस्तर पर मिला। पास में सांप दिखाई देने पर शुरुआत में लोगों को लगा कि उसकी मौत सर्पदंश से हुई है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। सपेरे और कॉल डिटेल से खुली साजिश पुलिस जांच में सपेरे से जुड़ी जानकारी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड अहम साबित हुए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रविता और अमरदीप के खिलाफ कार्रवाई की। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया गया। मुस्कान-साहिल मामले के बाद आया फैसला मेरठ में यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पति की हत्या के एक अन्य मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को भी मौत की सजा सुनाए जाने की खबर चर्चा में है। दोनों मामलों में अदालतों के फैसलों के बाद शहर में एक बार फिर ऐसे अपराधों को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि, मौत की सजा के मामलों में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और अपील की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। रविता और अमरदीप के मामले में अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी। ये भी पढ़ें: नीला ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुस्कान और साहिल को फांसी, सजा सुनते ही दोनों के छलके आंसू